
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों से हटाया स्टे, चुनावी प्रक्रिया को मिली हरी झंडी
सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत, नामांकन की तिथि 3 दिन बढ़ी
नैनीताल।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों पर लगी रोक (स्टे) को हटा दिया है, जिससे राज्य में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया को फिर से गति मिल गई है। अदालत ने राज्य सरकार को याचिका पर काउंटर दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि को तीन दिन बढ़ा दिया गया है, जिससे उम्मीदवारों को और समय मिल सके।
चुनाव आयोग ने संपूर्ण चुनाव कार्यक्रम को भी तीन दिन के लिए आगे बढ़ाया है। अब नए कार्यक्रम के अनुसार, प्रत्येक चरण की तिथियों में तीन दिन का बदलाव किया जाएगा।
ज्ञात हो कि कुछ आपत्तियों और कानूनी अड़चनों के चलते पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट ने अस्थायी रूप से रोक लगाई थी, जिसके कारण चुनावी तैयारियां रुकी हुई थीं। अब रोक हटने के बाद जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग ने पुनः कमर कस ली है।