उच्च शिक्षा के गिरते स्तर पर हाईकोर्ट सख्त यूजीसी, सरकार के साथ अयोग्य प्रवक्ताओं से मांगा जवाब।

Spread the love

हल्दुचौड़ ।लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय के प्रांतीयकरण के दौरान हुई नियमविरुद्ध नियुक्तियो व एक पूर्व कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदारों को नियमविरुद्ध नियुक्ति देने पर हल्दुचौड़ निवासी पीयूष जोशी द्वारा दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है।

जनहित याचिका में कहा गया था कि हल्दूचौड़ महाविद्यालय में प्रान्तीयकरण के दौरान उच्च शिक्षा के मानको को घटाकर बिना नेट कालीफाई किये अयोग्य लोगों को नियुक्ति दे दी गई थी।इस पर राज्य सरकार के द्वारा दायर जवाब में कहा गया था कि महाविद्यालय के प्रांतीयकरण के दौरान हुई नियुक्तियों में मानवीय आधार पर छूट दी गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश विपिन सांगी की खंडपीठ ने फटकार लगाते हुए राज्य सरकार से पूछा कि मानवीय आधार पर नियुक्ति किस प्रकार दे दी गई जबकि राज्य में हजारों योग्य बेरोजगार युवा घर बैठे हुए हैं व प्रोफेसर की निर्धारित अहर्ता को घटाकर 55% से 40% करने को योग्यता के मानकों को घटाने पर फटकार लगाई।

साथ ही कड़े शब्दों में पूछा कि सवाल यह है कि लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में नियुक्त सभी प्रवक्ताओं में ऐसे कितने प्रवक्ता हैं जो यूजीसी द्वारा निर्धारित नेट की अहर्ता नहीं रखते इस संबंध में प्रतिवादियों 10 दिनों के भीतर ही जवाब देने को कहा गया है ,अब मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी।

  • Related Posts

    बिंदुखत्ता मामले की दिल्ली में सुनवाई, आयोग ने दी कानूनी स्पष्टीकरण

    Spread the love

    Spread the loveनई दिल्ली।नई दिल्ली में सोमवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में बिंदुखत्ता से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। यह मामला प्रभु गोस्वामी द्वारा दायर उस प्रार्थना पत्र से…

    राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने बिंदुखत्ता मांग पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया।

    Spread the love

    Spread the loveराष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने बिंदुखत्ता मांग पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया। मुख्य सचिव और डीएम नैनीताल को 17 नवंबर को नई दिल्ली में पेश होने…

    Leave a Reply