विशेषज्ञ सीए दीपक बिष्ट ने बताया बजट में पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर बहुत बड़ा ऐलान।

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पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर बहुत बड़ा ऐलान-बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने अपने बजट भाषण में नई टैक्स रीजीम चुनने वाले सैलरीड क्लास वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा कर 75000 रुपये करने का ऐलान किया है.

न्यू इनकम टैक्स रीजीम में बड़ा बदलाव वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई – नई टैक्स व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी आयकर में 17,500 रुपये बचाएंगे – नई टैक्स व्यवस्था में सबसे कम स्लैब 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया – नई टैक्स व्यवस्था में 3-7 लाख रुपये के स्लैब पर 5% टैक्स – नई टैक्स व्यवस्था में 7-10 लाख रुपये के स्लैब पर 10% कर – नई टैक्स व्यवस्था में 10-12 लाख रुपये के स्लैब पर 15% टैक्स – नई कर व्यवस्था में 12-15 लाख रुपये के स्लैब पर 20% टैक्स – नई कर व्यवस्था में 15 लाख रुपये से अधिक के स्लैब पर 30% टैक्स।

दीर्घकालिक कैप कर लाभ छूट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई है. 1 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय संपत्तियां दीर्घकालिक होंगी. दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर 10% से बढ़कर 12.5% हो गया.

मुद्रा ऋण की सीमा 20 लाख हुई:पिछले उधारकर्ताओं के लिए मुद्रा ऋण की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है. घरेलू संस्थानों में ₹10 लाख तक के उच्च शिक्षा ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा. दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्रणाली की घोषणा.

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