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कांवड़ मार्ग पर धामी सरकार का नया आदेश: भोजन की दुकानों पर मालिक की पहचान अनिवार्य
देहरादून, 1 जुलाई।
उत्तराखंड की धामी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब यात्रा मार्ग में संचालित हर दुकान पर मालिक का नाम, वैध लाइसेंस और पहचान पत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
सरकार ने साफ किया है कि बिना पहचान और लाइसेंस वाली दुकानों को तत्काल बंद कर दिया जाएगा। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा, खाद्य गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
यह नीति उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर अपनाई गई है, जहाँ कांवड़ मार्ग पर खुले मांस की बिक्री पर रोक और दुकान पर नाम बोर्ड अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड में इसे “खाद्य सुरक्षा और लाइसेंस अनुपालन” के लिए उठाया गया कठोर कदम माना जा रहा है।
प्रशासन का मानना है कि यह व्यवस्था तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सेवा स्तर को बेहतर बनाएगी।
हालांकि धामी सरकार की ओर से आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हुई है, लेकिन इस दिशा में स्थानीय प्रशासन ने मौखिक निर्देशों पर अमल शुरू कर दिया है।
यदि विस्तृत दिशा-निर्देश या अधिसूचना जारी होती है, तो उसे जल्द अपडेट किया जाएगा।