
देहरादून। महिलाओं की धार्मिक आस्थाओं और पारिवारिक मूल्यों को सम्मान देते हुए उत्तराखण्ड शासन ने करवा चौथ पर्व पर महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 9 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल की स्वीकृति से यह अवकाश 10 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) को पूरे प्रदेश में मान्य रहेगा। यह सुविधा केवल महिला कार्मिकों को मिलेगी, जबकि पुरुष कर्मचारियों के लिए यह अवकाश लागू नहीं होगा।

शासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय महिला कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ पारंपरिक एवं सांस्कृतिक रूप से करवा चौथ मनाने का अवसर देने के उद्देश्य से लिया गया है।
यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना की प्रतिलिपि राज्य के मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय नैनीताल, मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल सचिवालय, प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, शिक्षा परिषद, सूचना आयोग आदि सभी प्रमुख कार्यालयों को भेजी गई है।
साथ ही सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को यह निर्देश दिए गए हैं कि इस निर्णय का समाचार पत्रों एवं जनसंचार माध्यमों में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।
राज्य सरकार का यह निर्णय महिला कर्मचारियों की सांस्कृतिक प्रतिबद्धता और पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाने वाला कदम माना जा रहा है। इससे महिला कार्मिकों को परिवार के साथ पर्व मनाने का अवसर और मानसिक संतोष प्राप्त होगा।