नैनीताल जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई: बनभूलपुरा के पांच लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त

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हल्द्वानी, 22 जनवरी 2026। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनसुरक्षा के हित में नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के पांच व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।


यह कार्रवाई इन व्यक्तियों के खिलाफ थाना बनभूलपुरा में पंजीकृत विभिन्न आपराधिक मुकदमों के आधार पर की गई है। प्रशासन का मानना है कि इन लोगों के पास शस्त्र होने से सार्वजनिक शांति को खतरा हो सकता है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार, साजिद नबी पुत्र रहमत नबी, निवासी आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तीन मुकदमे दर्ज हैं।
इसी तरह मो. उस्मान पुत्र इश्तियाक अहमद, निवासी लाइन नंबर 18, थाना बनभूलपुरा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमे पंजीकृत हैं।
मो. गुफरान पुत्र मो. हाजी, निवासी लाइन नंबर 6, आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता तथा लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत तीन मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।
शाकिर हुसैन पुत्र साबिर हुसैन, निवासी लाइन नंबर 10, आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज हैं।
मो. जहीर पुत्र खालिद हुसैन, निवासी लाइन नंबर 5, बनभूलपुरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम तथा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कई मुकदमे दर्ज होने की पुष्टि हुई है।


उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जनहित एवं सार्वजनिक शांति को ध्यान में रखते हुए इन सभी व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश पारित किया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे इलाके में शांति और सुरक्षा की स्थिति बेहतर होगी।

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