23 सितंबर को नयागांव में पलट गई थी बस, कई यात्री हुए थे घायल ■
नारायण सिंह रावत सितारगंज। बिना वैध रूट परमिट वाहन परिवहन कर आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है।
23 सितंबर को सूचना प्राप्त हुई कि नयागांव के पास शमा बस सर्विस की एक बस यूके 07PA-0427 है पलट गयी है। इसमें लगभग 45 से 50 यात्री सवार हैं जिन्हें चोटें आई हैं। सूचना पर थाना हाजा से वउनि हरविन्दर सिंह मय हमराही पुलिस बल के साथ राहत व बचाव उपकरणों के मौके पर पहुंचे। त्वरित बस में सवार सभी घायलों व गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को निजी व सरकारी वाहनों से वास्ते उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सितारगंज पहुंचाया गया। मौके पर पूछताछ से उक्त चालक द्वारा बिना वैध रूट परमिट के वाहन स्वामी/संचालक शमा बस सर्विस के निर्देश पर बस को तेजी व लापरवाही से परिवहन कर डिवाईडर पर चढाकर बस को पलटा देना पाया गया।
इस सम्बन्ध में वउनि हरविन्दर कुमार की जुबानी सूचना के आधार पर कोतवाली में आशिक पुत्र जान मोहम्मद निवासी ग्राम- कस्बा मीरापुर थाना मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश व बस संचालक शमा बस सर्विस के विरूद्ध की गई। विवेचना उनि इन्द्र सिंह ढैला द्वारा की गई । दौराने विवेचना दुर्घटनाग्रस्त बस को बिना वैद्य रूट परमिट के यात्री बस के रूप में लखीमपुर खीरी से देहरादून संचालित करना तथा यात्रियों द्वारा विरोध करने पर भी वाहन चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से परिवहन करना पाया गया। इसके अलावा यात्रियों से बहस के दौरान बार -बार बस को पलट देने की धमकी दी गई।
वाहन का किराया लेकर बिना टिकट दिये यात्रीयों को परिवहन करना तथा बस को अवैध व आनाधिकृत रूप से यात्रियों की जान को संकट में डालकर बिना तय रूट परमिट के संचालित किया करना प्रकाश में आया। जिस कारण अभियोग में चालक के विरूद्ध धारा-308 भादवि की बढोत्तरी कर चालक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। वाहन स्वामी/संचालक शमा बस सर्विस के विरूद्ध साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। गिरफ्तारी टीम व उनि हरविन्दर कुमार, उनि विक्रम सिंह धामी, उनि संजय सिंह बोरा। गिरीश चन्द्र प्रकाश आदि शामिल रहे।